अयोध्या जोन
Rudauli -ग्राम समाज की सुरक्षित भूमि पर क़ब्ज़ा के आरोप में 20 के विरुद्ध मुक़दमा,SDM ने दिया आदेश

रिपोर्ट -अब्दुल जब्बार ,अनिल कुमार मिश्रा
भेलसर(अयोध्या) .तहसील रूदौली क्षेत्र के मुजफ्फरपुर गांव में सरकारी वृक्षारोपण और पशुचर की सुरक्षित भूमि पर मकान बना कर व् खेती करने वाले 20 अवैध कब्जेदारो पर एसडीएम ने मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिया है।
राजस्व निरीक्षक विश्वनाथ सिंह ने बताया तहसील क्षेत्र के मुजफ्फरपुर गांव में गाटा संख्या 402 रकबा 1.012 हेक्टेयर वृक्षारोपण की सुरक्षित भूमि पर गांव के श्रीचंद,रामचंद्र,श्रीनाथ,रामप्यारे,रामकुमार,नंदू,हरिराम,दिनेश कुमार,रमेश कुमार,कुट्टू,शिव कुमार,बिरजू,उस्मान अली,भदई ने कब्जा कर मकान बना लिया है और बची भूमि पर खेती कर रहे हैं।उन्होंने बताया गाटा संख्या 430क रकबा 1.140 हेक्टेयर पशुचर खाते की सुरक्षित भूमि पर गाव के ही राजाराम,पार्वती,रामजी,अमन,राम सुफल,राजू और मंगल ने पक्का निर्माण कर मकान बना लिया और बची हुई भूम पर खेती कर रहे हैं।

उन्होंने बताया लेखपाल की रिपोर्ट पर उपजिलाधिकारी को अवैध कब्जेदारो के विरुद्ध लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करने हेतु रिपोर्ट भेजी गई थी।जिस पर उपजिलाधिकारी ने प्रभारी निरीक्षक कोतवाली रुदौली को मुकदमा दर्ज करने आदेश दिया है।एसडीएम विपिन सिंह ने बताया की ग्राम मुजफ्फरपुर के 20 लोगों पर लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करने के करने का आदेश किया गया है।उन्होंने कहा सरकारी भूमि पर कब्जा करने वाले अवैध कब्जेदारों से कब्जा हटवाया जाएगा और स्थाई निर्माण गिरवाया जाएगा।
