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PAN-Aadhar को लिंक करने की तारीख अब 31 मार्च 2020,जानें

पैन से आधार को लिंक कराने की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया गया है। सीबीडीटी ने सोमवार को कहा कि पैन से आधार को लिंक कराने की समय सीमा को अब मार्च 2020 कर दिया गया है। इससे पहले पैन-आधार लिंकिंग की समय सिमा 31 दिसंबर 2019 निर्धारित की गई थी। लेकिन अब इसे आगे बढ़ाने का फैसला किया गया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने एक आदेश जारी कर कहा है कि पैन-आधार लिंकिंग की समयसीमा बढ़ाकर 31 मार्च 2020 हो गई है।
यह आठवां ऐसा मौका है जब पैन कार्ड और आधार कार्ड की जोड़ने की तारीख बढ़ रही है। इससे पहले सितंबर में इस तारीख को बढ़ाया गया था। आपको बता दें कि अब दो पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी पैन कार्ड और आधार कार्ड को रिटर्न फाइल करने के लिए जोड़ना अनिवार्य हो गया है।
आयकर विभाग ने कहा है कि निर्धारित समय सीमा के अंदर पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना होगा। अगर ऐसा नहीं किया गया तो पैन कार्ड इनएक्टिव हो जाएगा।
आयकर अधिनियम की धारा 139 AA (2) जुलाई 2017 के तहत हर शख्स के पास पैन कार्ड होना चाहिए। वहीं भारत में यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारत के नागरिकों को आधार जारी करती है।
आयकर अधिनियम 1961 के सेक्शन 193एए के सब-सेक्शन 2 के तहत उल्लिखित पैन और आधार के लिंकिंग की तय तारीख अब 31 मार्च होगी।
